ताज़ा खबर
Home / देश / पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को हाईकोर्ट से झटका, सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को हाईकोर्ट से झटका, सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

प्रयागराज : यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियां कुर्क होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उसकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है।MP/MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हो गई।सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर पाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है।

अब हाईकोर्ट में 15 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को ना मंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।

About jagatadmin

Check Also

सबकी बल्ले-बल्ले, लेकिन इन लोगों की जेब होगी ढीली, जानिए किन-किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला ‘स्पेशल GST’

दिपावली से पहले बुधवार को जीएसटी का स्लैब कम कर केंद्र सरकार ने लोगों को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *