कर्लीज रेस्तरां को ढहाने से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पणजी: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस से एक बार फिर चर्चा में आए कर्लीज रेस्तरां को ढहाने पर सुप्रीम रोक ने लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्लीज को गिराने की कार्रवाई रोक दी गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि रेस्तरां में कोई कमर्शल गतिविधि नहीं होगी। गौरतलब है कि मौत से पहले सोनाली फोगाट इसी क्लब में पार्टी कर रही थीं। यहीं पर उन्हें जबरन ड्रग्स दी गई थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

हालांकि कर्लीज रेस्तरां को ढहाए जाने का आदेश 2016 में ही आ गया था लेकिन कोर्ट में दोबारा कार्यवाही के चलते यह अमल नहीं हो सका था। कर्लीज पर पर्यावरण उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई हो रही थी। कर्लीज रेस्तरां को बुलडोजर की मदद से ढहाया जा रहा था। इससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल, अथॉरिटी और ग्राम पंचायत के सदस्य यहां तैनात थे।

रेस्तरां ढहाने से पहले कर्मचारियों को अपना सामान समेटने का समय दिया गया था। यह काफी बड़ा क्लब है जहां कई कर्मचारी काम करते हैं। कर्लीज रेस्तरां अंजुना बीच पर स्थित है जिसका विवादों से कई बार नाता रहा है।

ग्रीन रिवॉल्यूशन के उल्लंघन के तहत 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को ढहाए जाने का आदेश आ गया है लेकिन इसके मालिक एडविन नून्स की पत्नी ने कोर्ट में याचिका डाली थी कि फैसले पर दोबारा विचार हो इसलिए आदेश अमल पर नहीं ला सका था। हालांकि एक बार फिर से फैसला दोहराया गया है।

फैसले में कहा गया कि कर्लीज रेस्तरां कोस्टल रिवॉल्यूशन जोन यानी सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है। यह अंजुना बीच पर सैंड से टच होता है। ऐसा इलाका जहां सैंड पैरों पर टच होने लगे उसे सीआरजेड माना जाता है। रेस्तरां की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि इसका निर्माण 1991 से पहले हुआ था लेकिन जांच में सामने आया कि 2003 के बाद पक्का निर्माण शुरू हुआ।

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