256 जिलों में ही लागू होगी Gold Hallmarking

Gold Hallmarking Latest News Update: गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम  पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगे, जैसा ही हमने पहले ही बताया था कि ज्वेलर्स ने सरकार से कहा है कि वो अभी इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयार नहीं है. इसी सिलसिले में मंगलवार शाम को वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ ज्वेलर्स की एक बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं. जिसमें ये तय हुआ कि इसे एक साथ लागू नहीं करके कई चरणों में लागू किया जाएगा. दूसरा ये कि छोटे ज्वेलरी ट्रेडर्स को Gold Hallmarking के दायरे से बाहर रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी राहत है. पीयूष गोयल ने बैठक में ऐलान किया कि पहले चरण में आज यानी 16 जून से देश के 256 डिस्ट्रिक्ट में ही अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होगी, जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर्स पहले से मौजूद हैं. सभी ज्वेलरी ट्रेडर्स को अपने पास पड़े पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग के लिए समय देते हुए सरकार ने 2 महीने यानी 1 सितंबर तक का वक्त दिया है. तबतक उन्हें पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग करवानी होगी. इस दौरान किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई जुर्माना या कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सभी ज्वेलरी डीलर्स को केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसे रिन्यू करवाने की भी जरूरत नहीं होगी और ये भी बिल्कुल फ्री होगा. इसके अलावा कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी और ज्वेलरी वाली घड़ियां हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर ही रहेंगी. साथ ही 40 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले ज्वेलर्स भी हॉलमार्किंग के नियमों के दायरे से बाहर रहेंगे. यानी छोटे ज्वेलर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगस्त के आखिर तक हॉलमार्किंग के नियमों का पालन करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. साथ ही सरकार ने 14, 18, 22 के अलावा 20, 23, 24 कैरेट ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दे दी है.

इस बैठक में अन्य व्यापारिक नेताओं के अलावा, अखिल भारतीय व्यापारी संघ (CAIT) के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय संयोजक ने भी बैठक हिस्सा लिया. AIJGF देश में छोटे ज्वेलर्स का सबसे बड़ा संगठन है. CAIT के नेशनल प्रेसिडेंट बी सी भरतिया और जनरल सेक्रेटी प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है.

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