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20 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू,वीकेंड लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू

प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 20 शहर के लोगों को अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की गहन बैठक के बाद प्रदेश में फिलहाल उन 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है, जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस अभी भी हैं। इसके साथ ही 55 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्त के साथ पांच दिन सुबह सात से शाम के सात बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है।

लखनऊ के साथ 20 अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक, व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। प्रदेश के 55 अन्य जिलों में भी बंदिशों के साथ छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने की चर्चा के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ कोरोना वायरस तथा ब्लैक फंगस की स्थिति पर समीक्षा के बाद स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब लखनऊ के साथ-साथ उन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 600 एक्टिव केस अभी भी हैं। इन 20 जिलों में ब्लैक फंगल इंफेक्शन का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सरकार अभी जरा सी भी राहत देने के पक्ष में नहीं है।

प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अभी 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, झांसी, मुजफ्फरपुर, गौतमबुद्धनगर, बरेली, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर व देवरिया जिले में कोई छूट नहीं होगी।योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के उन सभी 55 शहरों से एक जून से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू हटाने का फैसला किया हैं, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से कम एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना ​​​​​कर्फ्यू के सम्बंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। सरकार का स्प्षट आदेश है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही साथ 600 से कम केस वाले जिलों में बाजार सुबह सात से शाम के साथ बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में अब लखनऊ सहित उन बीस जिलों में कोरोना ​​​​​कर्फ्यू यथावत तब तक रहेगा जब तक इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम नहीं हो जाते।सेकेंड स्ट्रेन की अनलॉक गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।

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