ताज़ा खबर
Home / Chhattisgarh / DSP को मिली लव मैरिज करने की सजा, समाज ने किया बहिष्कार, परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित

DSP को मिली लव मैरिज करने की सजा, समाज ने किया बहिष्कार, परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक डीएसपी के परिवार का समाज से बहिष्कार किया गया है। इसके साथ ही उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएसपी ने समाज की मर्यादा को तोड़ते हुए दूसरे समाज की लड़की से शादी कर ली। इसी बात से नाराज होकर समाज ने उनके परिवार का बहिष्कार किया है। गांव में रह रहे उनके भाई, बहन और परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएसपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।

डीएसपी का नाम डॉ मेखलेंद्र प्रताप सिंह हैं। वह सरगुजा संभाग में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं। परिवार के सदस्य गृह ग्राम में रहते हैं। उन्होंने सरगुजा के नान दमाली की लड़की से शादी कर ली। इससे समाज के लोग नाराज हैं। डीएसपी मूल रूप से बिलासपुर के कोंटा थाना क्षेत्र ग्राम नुनेरा के रहने वाले हैं।

समाज ने जारी किया लेटर

सतगढ़ तंवर समाज ने अपने समाज की एक दंड विधान एवं नियमावली बनाई है। जिसमें इंटरकास्ट लव मैरिज को अपराध माना गया है। डीएसपी की शादी की जानकारी लगने के बाद समाज की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह तय किया गया कि डॉ मेखलेंद्र प्रताप सिंह ने सामाजिक नियम के खिलाफ जाकर शादी की है। इसलिए उनको और उनके परिवार का समाज से बहिष्कार किया जाता है। इस संबंध में लेटर भी जारी किया गया है।

समाज के अध्यक्ष मनोहर प्रताप सिंह ने बैठक में कहा कि मेखलेंद्र ने शादी कर समाज के नियम के खिलाफ काम किया है। जिसके कारण परिवार का बहिष्कार होना चाहिए। इस बैठक के बाद 28 अप्रैल 2025 सामाजिक लेटर पैड में आदेश जारी कर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।

परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित

समाज द्वारा लेटर जारी करने के बाद डीएसपी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके भाई-बहन से गाली-गलौज जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने समाज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या कहा पुलिस ने

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ग्रामीण, अर्चना झा ने बताया कि मेखलेंद्र प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जांच को सही पाया गया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।

About jagatadmin

Check Also

जेल में बंद पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका खारिज, Chhattisgarh HC ने कहा- सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *