ताज़ा खबर
Home / bhilai / माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अधिकारी को भारमुक्त नहीं किया जा सका

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अधिकारी को भारमुक्त नहीं किया जा सका

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर के आदेशानुसार मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व्ही. के. सामुएल नगर निगम भिलाई को प्रशासनिक दृष्टि से समान सामथ्र्य सेवा शर्तो एवं निबंधनो के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव में पदस्थ किया गया था।

मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5261/2024 मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व्ही. के. सामुएल के विरूद्व छ.ग. शासन व अन्य में परित आदेश दिनांक 30.08.2024 में उल्लेखित कंडिका क्रमांक 05 अनुसार प्रतिवादी के अभ्यावेदन के निर्णय तक दोनो पक्षो को आज की स्थिति यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व्ही. के. सामुएल दिनांक 22.08.2024 से 31.08.2024 तक लघुकृत अवकाश पर रहे जिस कारण उन्हे भार मुक्त नहीं किया गया। मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5261/2024 के परिपालन में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व्ही. के. सामुएल को नगर पालिक निगम भिलाई से भारमुक्त नहीं किया जा सका है। वर्तमान में व्ही. के सामुएल जोन क्रमांक 05 में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियमानुसार अपनी सेवाएं दे रहे है।

About jagatadmin

Check Also

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़।

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दो फर्जी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *