मुख्य बिंदु
▪️ *थाना सुपेला पुलिस ने चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 एवं 111 के विक्रय में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।*
▪️ *शिकायत की जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कूटरचित हस्ताक्षर किए थे*।
▪️ *उक्त दुकानों के क्रय-विक्रय पर दिनांक 08.03.2001 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी तथ्य जांच में सामने आया।*
▪️ *आरोपी ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकानें प्रार्थी साजिद खान को विक्रय कर नगद एवं बैंक माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।*
▪️ *अपराध क्रमांक 1601/2026, धारा 420 एवं 468 भादवि के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया*।




मुख्य बिंदु
थाना सुपेला पुलिस ने शिकायत आवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दुकान विक्रय के माध्यम से 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में वैधानिक कार्रवाई की।
घटना स्थल
चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 एवं 111, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. संजय चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, भिलाई, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
