छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2017 से लंबित, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस; चार सप्ताह के भीतर पक्ष रखने के निर्देश

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2017 से लंबित, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस; चार सप्ताह के भीतर पक्ष रखने के निर्देश

राज्य सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।प्रदेश के तीन लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का वर्ष 2017 से महंगाई भत्ता लंबित बताया जा रहा है।कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर विगत गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सोमवार को सुनवाई हुई।

फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) को कर्मचारियों व पेंशनरों का वैधानिक अधिकार मानते हुए भुगतान का आदेश दिया है। उसी निर्णय के परिपालन में राज्य में भी लंबित महंगाई भत्ता और राहत भुगतान कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल ने बताया कि छह फरवरी को हुई बैठक में न्यायालय जाने का निर्णय लिया गया था। उनका कहना है कि वर्ष-2017 से लंबित डीए और एरियर भुगतान को लेकर लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। फेडरेशन कर्मचारी हित में संवाद, सड़क और न्यायालय तीनों स्तरों पर संघर्षरत है।

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