बिलासपुर में भोजन पर बुलाकर प्रार्थना सभा में मतांतरण का प्रयास, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, तीन गिरफ्तार।

बिलासपुर में भोजन पर बुलाकर प्रार्थना सभा में मतांतरण का प्रयास, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, तीन गिरफ्तार।

पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी में लोगों को भोजन के लिए बुलाकर ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में शामिल किया गया। इस दौरान उन्हें बाइबिल देकर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी।

पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी में लोगों को भोजन के लिए बुलाकर ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में शामिल किया गया। इस दौरान उन्हें बाइबिल देकर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। साथ ही प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों मतांतरित करने का प्रयास करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बिलासपुर। पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी में लोगों को भोजन के लिए बुलाकर ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में शामिल किया गया। इस दौरान उन्हें बाइबिल देकर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। साथ ही प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों मतांतरित करने का प्रयास करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मतांतरण का प्रयास

 

पचपेड़ी पुलिस को बुधवार की दोपहर सूचना मिली थी कि कुछ लोग चिल्हाटी में मतांतरण का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वहां पहले ही हिंदू संगठन के लोग हंगामा कर मतांतरण के प्रयास का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। इसके बाद मतांतरण का प्रयास करने वाले लोगों से पूछताछ की। इसमें वे पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

इन लोगों को किया गया गिरफ्तार

 

पूछताछ में पता चला कि वहां लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। साथ ही प्रार्थना सभा में शामिल लोगों को बाइबिल दिया गया था। पुलिस ने अनिता नायक (32) चिल्हाटी, अम्बद देवदास (52) बलौदाबाजार और जे. प्रभाकर राव (38) बलौदाबाजार को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 3(5) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

 

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