



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार, अब विधवा बहू के पुनर्विवाह करने तक ससुर से भरण-पोषण की हकदार रहेंगी। मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले ससुर की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू दायित्व एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत आदेश दिया है।



हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, पति की मौत के बाद विधवा बहू को ससुर से भरण-पोषण मिलेगा। मामले में विधवा महिला के ससुर ने सीमित आय और पेंशन पर आश्रित होने की दलील दी थी। जिसके बाद मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा – विधवा बहू के लिए सुरक्षा कवच प्रावधान है।
बी. गोपा कुमार का कार्यकाल बढ़ा
बी. गोपा कुमार को कार्यकाल विस्तार मिला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA )ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद NIA ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में अब भी बी. गोपा कुमार NIA मामलों की पैरवी करेंगे। देशभर की 8 हाईकोर्ट और स्पेशल कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का कार्यकाल बढ़ाया गया है।