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मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करने वाले दो आरोपी सहित गांजा बिक्री मे शामिल महिला गिरफ़तार

दुर्ग पुलिस व्दारा अवैध मादक पदार्थो के बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के क्रम में थाना अंडा पुलिस को दिनांक 17.07.2025 को मुखबिर से सूचना मिला की दो लडके अपने मोटर सायकल मे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा ला रहे है। सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये हुलिए के अनुसार गीता पेट्रोल पंप के पास मेन रोड मे दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे जिसे रोककर तलाशी लिया गया। आरोपीगण नीतेश एवं रणवीर के पास मोटर सायकल के बीच मे एक हरा रंग के बैग के अंदर 04 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला । आरोपीगण द्वारा पुछताछ पर बताया कि आरोपिया गीतांजली द्वारा गांजा खरीद कर लाने के लिए 20,000/- रूपये देना बताए। प्रकरण मे आरोपिया गीतांजली निवासी जंजगिरी रोड अण्डा को महिला आरक्षक की उपस्थिति मे घटना के संबंध मे पूछताछ किया गया जो उक्त दोनो आरोपियो को गांजा लाने हेतु रूपये पैसे देना एवं बिक्री रकम को आपस मे बटवारा करना बताया। आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। गिरफ़तार आरोपीगण को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, भानूप्रताप साव, सउनि सुंदर लाल नेताम, प्रआर उत्तम गंजीर, आर. योगेश श्रीवास्तव, ओमप्रकाश चंद्राकर, संदीप कुर्रे, कुबेर सिह , तेजेश्वर साहू, योगेश गायकवाड एवं महिला आरक्षक घनीता साहू की मुख्य भूमिका रही है।
अपराध क्रमांक – 52/2025
धारा – 20 ख एनडीपीएस एक्ट
नाम आरोपीगण –
1.रणवीर मारकण्डे पिता धनेश्वर मारकण्डे उम्र 19 वर्ष निवासी ईतवारी बाजार अण्डा थाना अण्डा जिला दुर्ग
2.नीतेश कुर्रे पिता जागृत दास कुर्रे उम्र 22 वर्ष निवासी चंदखुरी थाना पुलगाॅव जिला दुर्ग
3.गीतांजली जोशी पति कमलेश जोशी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम अण्डा थाना अण्डा जिला दुर्ग
जप्ती –  मादक पदार्थ गांजा 04 किलोग्राम , परिवहन मे प्रयुक्त एक मोटर सायकल एवं अपराध मे प्रयुक्त 03 नग मोबाईल कुल जुमला 1,10,000/- रूपये ।

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