



प्रार्थी राजकुमार जैन पिता स्व. हुकुमचंद जैन उम्र 57 वर्ष निवासी न्यू खुर्सीपार सिंधी मोहल्ला दिनांक 07.07.2025 को थाना पुरानी भिलाई उपस्थित होकर अपराध क्रं. 262/2025 धारा 296, 118(1), 119(1), 126(2), 309(6), 3(5) बीएनएस दर्ज कराया कि दिनांक 05.07.2025 को साइकिल से भिलाई 3 एकता नगर जा रहा था कि शाम करीबन 4.15 बजे डबरा पारा चौक के आगे सर्विस रोड में डबरा पारा के अक्षय कुमार व उसके दोस्त दुर्गेश इसे रोक कर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा नहीं कहने पर दोनों मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करते हुए अक्षय के द्वारा प्रार्थी के पेंट में रखे नगदी रकम 2500/-रू. को लूटकर मोबाइल मांगने लगा जिसे नहीं कहने पर अक्षय कुमार भारती अपने पास रखे कटर निकालकर इसके दाहिने जांघ में वार कर दिया प्रार्थी के चिल्लाने पर दोनों भाग गए जिसके बाद प्रार्थी आने जाने वाले से मोबाइल मांग कर लड़का निशांत को फोन कर सूचना देने पर तुरंत आकर आई एम आई अस्पताल खुर्सीपार में भर्ती होकर ईलाज कराया है। आरोपी अक्षय कुमार भारतीय उर्फ अक्षय पासी के डबरा पारा में मिलने पर अभीरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिनके द्वारा 05.07.25 को अपने दोस्त दुर्गेश यादव निवासी रानीतरई खर्रा के साथ डबरा पारा चौक के आगे सर्विस रोड में साइकिल से जा रहे व्यक्ति को रोक कर शराब पीने के लिए पैसा मांगने पर नहीं देने से उससे 2500/-रू0 तथा मोबाइल मांगने पर नहीं देने से उसको कटर मार कर भाग जाना बताये। आरोपी दुर्गेश निवासी रानीतराई खर्रा का पता तलाश किया जा रहा है, आरोपी अक्षय कुमार भारतीय उर्फ अक्षय पासी के व्दारा अपराध धारा का कृत्य घटित करना पाए जाने से दिनांक 08.07.25 को विधिवत गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपीयों के विरूद्ध थाना खुर्सीपार में अप.क्रं. 190/2024 धारा 309(6),126(2),3(5) बीएनएस. का अपराध पूर्व में दर्ज होना पाया गया है।



उक्त कार्यवाही में निरी. अंबर सिंह भारद्वाज, उनि. योगेश्वर वर्मा, आर. ईश्वर भारद्वाज, संजय मनहरे, बंटी सिंह , राजकुमार सिंह, की उल्लेखनीय भूमिका रही।