संभल में शाही जामा मस्जिद के पास के कुंए को उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 19 प्राचीन कुंओं में से एक बताया है, जिनके जीर्णोद्धार की योजना है. सोमवार (24 फरवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि कुंआ सार्वजनिक जमीन पर है. उसे मस्जिद का हिस्सा बताने वाला दावा झूठा है.






ध्यान रहे कि शाही मस्जिद के असल मे हरिहर मंदिर होने को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा रखी है. इस बीच मस्जिद कमेटी ने संभल में प्राचीन कुंओं की तलाश और खुदाई के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी. मस्जिद पक्ष के खास तौर पर परिसर के पास के कुंए को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की. कमेटी का कहना था कि कुएं की खुदाई और उसे मंदिर का कुंआ कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी. 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के पास के कुंए को हरि मंदिर का कुंआ कहने वाले नगरपालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
