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विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में 10 साल की सजा

 पटना   राजद के मोकामा से विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को एके-47 मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई है। पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के विधायक अनंत सिंह को यह सजा सुनाई गई है।

इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। सजा के एलान के बाद राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है।

सजा के बाद अनंत सिंह के वकील ने बताया कि कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। उनके वकील के मुताबिक वे लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताये हैं, सजा से कट जायेगा। अनंत सिंह अपने दबंग स्टाइल और बेबाक बोली के लिए भी जाने जाता हैं। मोकामा विधायक जानवरों से जुड़ी शौक को लेकर पर काफी चर्चे में रहते हैं।

यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। मामले में बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

आरोप पत्र आइपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 में तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां के आवास पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान उनके घर से एके-47, दो ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले थे। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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