पूर्व BJP विधायक से मकान खाली कराया,BSP

भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टीम ने गुरुवार को अविभाजित मध्यप्रदेश के समय में पाटन से विधायक रहे कैलाश चंद शर्मा के कब्जे से मकान खाली कराया। शर्मा ने विधायक रहते हुए सेक्टर 8 सड़क नंबर 21 में मकान नंबर 4बी को अलॉट कराया था।

BSP ने उन्हें कई बार मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन वह काफी सालों से मकान पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे। इसके बाद संपदा न्यायालय के आदेश पर BSP प्रशासन ने पुलिस की मदद लेकर मकान को खाली कराने की कार्रवाई किया।

बीएसपी के मुताबिक क्वार्टर नंबर 4बी, सड़क 21,सेक्टर 8 में पूर्व विधायक कैलाश चंद्र शर्मा अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। उनके द्वारा मकान न खाली करने से परेशान होकर BSP ने न्यायालय में भी अपील किया था। संपदा न्यायालय के आदेश पर गुरुवार दोपहर BSP का नगर प्रशासन विभाग और प्रवर्तन विभाग की टीम सेक्टर 8 सड़क 21 पहुंची।

उन्होंने कैलाश शर्मा को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी और उसके बाद मकान को खाली करने की प्रकिया को शुरू किया। इस दौरान BSP कर्मियों ने मकान का सारा सामान निकालकर सड़क किनारे रखकर कब्जा धारक शर्मा की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके बाद मकान को सील कर दिया गया। इस दौरान BSP ने पुलिस की मदद भी ली थी।

आवास को खाली करने का आदेश लोक परिसर अधिनियम 1971 के प्रकरण क्रमांक 67/2013 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतरगत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। जब इसकी जानकारी पूर्व विधायक को हुई तो उन्होंने न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राहत पाने के लिए विविध व्यवहार न्यायालय अपील दायर की थी। न्यायालय ने 11 अगस्त 2021 को पूर्व विधायक के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था।

प्रवर्तन विभाग के मुताबिक BSP आवास में जो लोग भी अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं। उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही पुराने कब्जा धारकों को मकान खाली करने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। इसके बाद भी जो अवैध कब्जाधारी मकान नहीं खाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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