होटल ईशा में देह व्यापार कराने वालो को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को मिली सफलता, होटल के मैनेजर के साथ एक ग्राहक को किया गिरफ्तार

दिनांक 31.08.2025 को जरिये मुखबीर नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर को सूचना मिली की ईशा होटल गदा चौक सुपेला के मैनेजर शिव कुमार कुर्रे द्वारा अवैध धन अर्जित करने हेतु महिलाओ से देह व्यापार कराया जा रहा है की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन में होटल ईशा गदा चौक पुलिस टीम पहुॅची। पुलिस टीम द्वारा अपने एक कर्मचारी को प्वाईंटर नियुक्त कर 500-500 रूपये के दो नोट को स्याही से चिन्हाकिंत कर मैनेजर से बात होने एवं रूम के अंदर जाने पर मिस्ड कॉल देने की समझाईश देकर होटल ईशा में भेजा गया। होटल ईशा के अंदर गये पुलिस कर्मचारी द्वारा मैनेजर से बात होने व रूम के अंदर जाने पर पुलिस टीम को मिस्ड कॉल देने पर पुलिस टीम द्वारा होटल ईशा में दबिश दी गई। होटल के मैनेजर की तलाशी लेने पर 500-500 के दो नोट स्याही से चिन्हाकिंत वाले मिले इसके अतिरिक्त 05 डिब्बा जरूर कंपनी का आपत्तिजनक वस्तु, एक नग मोबाईल रियलमी कम्पनी का जिसमें लड़कियो के फोटो ग्राहको को भेजने का दृश्य, एक मोबाईल ओप्पो कम्पनी का व एक रजिस्टर जिसमें लड़के लड़कियों का नाम एवं समय अंकित है जिसे बरामद किया गया। होटल के मैनेजर शिव कुमार कुर्रे से पूछताछ करने पर लड़कियो को होटल में बुलाकर रूम में रखना तथा ग्राहक के आने पर उसे देह व्यापार हेतु उपलब्ध कराना बताते हुये अपराध कबुल किया तथा उक्त कार्य को होटल के मालिक निक्कु उर्फ अमित के कहने पर करना बताते हुये होटल ईशा के कमरा न0 15 को ग्राहक शोयेब नाम के लड़के को भी देह व्यापार के लिये कंडोम एवं आवश्यक सामग्री देना बताया। पुलिस टीम द्वारा होटल ईशा के कमरा न0 15 की तलाशी लेने पर ग्राहक शोयेब खान साकिन फरीद नगर अशरफी रेाड़ सुपेला मिला जिनके तलाशी में उनके पास एक नग मोबाईल तथा कमरे के बेड गद्दे के नीचे जरूर कंपनी का आपत्तिजनक सामान 02 डिब्बा मिला जिसे विधिवत् जप्त किया गया। आरेापीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जान से आरोपीगण (01) शिव कुमार कुर्रे साकिन मरोदोहत्रा थाना नादघाट बेमेतरा हाल ईशा होटल गदा चौक वैशाली नगर (02) मोहम्मद शोयेब साकिन फरीद नगर अशरफी रोड़ (03) निक्कु उर्फ अमित ईशा होटल के मालिक व संचालनकर्ता के विरूद्ध थाना वैशाली नगर मे अप0क्र0-292/2025 धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में वैशाली नगर पुलिस टीम की सराहनीय भुमिका रही

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post गढ़वाल भ्रातृ मंडल, मुंबई की प्रस्तुति एक शाम उत्तराखंड के नाम
Next post स्टारलाइट फाउंडेशन और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन का संयुक्त आयोजन- तरंग 5.0