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ऑपरेशन सुरक्षा के तहत शराबी बस चालक पर त्वरित कार्रवाई – 35 यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित

दिनांक 31.08.2025 को लगभग दोपहर 2 बजे पिपरछेड़ी बायपास, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पुलिस दुर्ग की इंटरसेप्टर टीम द्वारा रायपुर से डोंगरगढ़ की ओर जा रही यात्री बस क्रमांक CG 23 P 7866 को संदिग्ध रूप से लहराते हुए चलने पर रोका गया। जांच के दौरान चालक की ब्रीथ एनालाइज़र से परीक्षण किया गया, जिसमें भारी मात्रा में शराब का सेवन कर वाहन संचालन करना प्रमाणित हुआ। चालक का विवरण इस प्रकार है:
नाम राजू लाल पता पाटन जिला दुर्ग
संबंधित वाहन स्वामी का विवरण:
• नाम: मोहम्मद तौकिर, पिता – मोहम्मद सुनहार खान
• निवासी: गांधी नगर, कालीबाड़ी, रायपुर

बस में उस समय लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए बस को यातायात कार्यालय, नेहरू नगर, दुर्ग लाया गया। चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 185 के अंतर्गत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन एवं नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध पर विधिसम्मत चालानी कार्रवाई की गई तथा वाहन को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।
यातायात पुलिस की त्वरित कार्रवाई से संभावित गंभीर सड़क दुर्घटना टल गई और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। यह कार्रवाई “ऑपरेशन सुरक्षा” के अंतर्गत सड़क पर मानव जीवन की रक्षा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम है।
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सार्वजनिक अपील यातायात पुलिस दुर्ग समस्त नागरिकों से आग्रह करती है कि—
• किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन संचालन न करें।
• वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन न चलाएँ।
• सड़क पर अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें।

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