मंत्रालय में बाबू होना बताकर नौकरी लगाने के नाम से 30,94,000/- रुपए की ठगी, आरोेपी गिरफ्तार

प्रार्थी ढालसिंह वर्मा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.03.2020 को आरोपी साबास खान के साथ प्रार्थी का परिचय हुआ था जो अपने आपको मंत्रालय में बाबू होना बताकर प्रार्थी एवं उनके साथीयो को अपने विश्वास में लेकर मंत्रालय रायपुर एवं पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी लगने के नाम पर नगद एवं बैंक के माध्यम से 3094000 हजार रुपए प्राप्त कर धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 910/2025 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी साबास खान की पता तलाश हेतु पुलिस टीम महासमुंद भेजा गया था, जो स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी साबास खान के घर में दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने से आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंग संधु, प्रआर अनुप साहू आरक्षक अनिकेत चंद्राकर, कौशलेन्द्र सिंह, कमल नारायण की कार्यवाही सराहनीय रही।

आरोपी साबास खान के विरूद्व पूर्व में
01 थाना दर्री जिला कोरबा में अपराध क्रमांक 57/2016 धारा 420 भादवि
02 थाना गोलबाजार रायपुर में अपराध क्रमांक 116/2019 धारा 420,467,468,471, 120बी,201 भादवि
03 थाना कोतवाली जिला महासमुंद में अपराध क्रमांक 104/2018 धारा 498(डी), 489(ई) भादवि
04 अपराध क्रमांक 94/2024 धारा 489(बी),489(सी) भादवि,
तथा थाना बंसतपुर जिला राजनांदगावं, थाना छुरा जिला गरियाबंद, में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।

नाम आरोपी:- साबाश खान पिता बाजखान उम्र 48 साल साकिन नयापारा वार्ड क्रमांक 06 बजंरग पारा महासमुंद

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