



प्रार्थी धीरज महतो रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि गोविंदा चौहान एवं रविकांत मिश्रा व्दारा प्रार्थी एवं मुकेश ताण्डी को लालच देकर इनका आई.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खुलवाकर खाते में अपना सीम दिये, जो इनके द्वारा खोले गये खाते से लिंक कराया गया था । रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक- 1026/24 धारा 318(4),319(2),61(2),111 बीएनएस दर्ज किया गया ।
उक्त प्रकरण में पूर्व में आरोपी रविकांत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है ।



आरोपियों द्वारा सीम का उपयोग कर आई.डी प्राप्त कर अवैध आई.डी के माध्यम से संचालित ग्रुप द्वारा उपरोक्त आई.डी के माध्यम से अवैध ऑनलाईन सटटा का संचालन कर धर्नाजन करने के लिये अपने एवं प्रार्थी व मुकेश ताण्डी के आई.डी.एफ.सी बैंक के खातों का उपयोग किया जाता रहा। इनके द्वारा वेब पोर्टल पर रोजनामचा एवं खबर छत्तीसगढ़ के नाम से समाचार चलाया जाता था और वेब पोर्टल के आड़ में अवैध रूप से ऑनलाईन गेमिंग एप के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जन करने के लिये अपने एवं प्रार्थी व गवाह के खातों का उपयोग किया गया। आई.डी के माध्यम से गेमिंग एप में उपयोग किये जा रहे तथाकथित कई खातों का डिटेल प्राप्त किया गया है, जिसमें *आरोपीगणों द्वारा अन्य आरोपी के साथ मिलकर अवैध रूप से करोड़ों का लेनदेन किया जाना पाया गया।
आरोपी के द्वारा अवैध आय से अर्जित रकम से क्रय किया गया हुंडई वेरना कार CG 07 CQ 7205 कीमती 1800000 रुपये को जब्त किया गया है
साथ ही अवैध स्रोतों से अर्जित रकम से क्रय चल अचल संपत्ति के कुर्की की कार्यवाही भी की जा रही है
फरार आरोपी गोविंदा चौहान की पतासाजी कर दिनांक 02.07.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर विधिवत् कार्यवाही की जा रही है।