



प्रार्थी प्रवीण दत्त शर्मा पिता श्री सत्यनारायण शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम उमरावत थाना सदर भिवानी तहसील व जिला भिवानी हरियाणा वर्तमान निवास अमर हाईट्स गंजपारा दुर्ग सुविधि इस्पात रसमडा चौक कमर्शियल आफिसर के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 09/05/2025 के 10/02 बजे रात्रि से दिनांक 10/05/2025 के दोपहर 02/16 बजे के मध्य ट्रक कमांक CG04 MC6647 के ड्रायवर अमन सिंह व सुविधि इस्पात कंपनी के माल लोडिंग स्टॉफ निखिल राजपूत तथा मुकेश निषाद कंपनी के कर्मचारी होते हुये भी सभी संगठित होकर एक राय होकर बेईमानीपूर्वक ट्रक में भरे हुये कांटागुदा स्पंज आयरन 49.56 टन के अतिरिक्त कंपनी की जानकारी के बगैर चोरी छिये कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हुये 5.24 टन स्पंज आयरन कीमती 1,20,630 रूपये को ट्रक में अधिक भरकर कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाया जाने की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 161/2025 धारा 316(4), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये उपरोक्त प्रकरण में सलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु व शत प्रतिशत मशरूका बरामद करने प्रकरण में शामिल तीन आरोपी निखिल राजपूत, मुकेश निषाद तथा शक्ति साहू को पूर्व में दिनांक 11/05/2025 को अंजोरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।



प्रकरण के मुख्य आरोपी ट्रक कमाक CG04 MC6647 के चालक अमन सिंह जो कि घटना दिनांक से फरार था जिसकी पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 20/05/2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अमन सिंह मंदिर हसौद निवासी रियाज खान के गैरेज में रूका हुआ है कि सूचना पर रायपुर मंदिर हसौद से आरोपी अमन सिंह तथा उसे संरक्षण देने वाले रियाज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें आरोपी अगन सिंह उर्फ अगनजीत सिंह द्वारा घटना दिनांक 09/05/2025 को सुविधि इत्त्पात के लोडिंग कर्मचारियों के साथ मिलकर उनहे 20,000 रुपये का लालच देकर अपने ट्रक में काटाशुदा स्पंज आयरन के अतिरिक्त करीयन 05 टन स्पज आयरन लोड करना बताया गया। इससे पहले भी आरोपी द्वारा इसी तरीके से कंपनी के लोडिग कर्मचारी शक्ति सिंह के सांथ मिलकर करीबन 02-03 टन स्पंज आयरन अधिक भरकर उसे रायपुर सरोरा स्थित पार्किंग में राजीय सिंह नामक कबाड़ी को 20 रूपये किलों के हिसाब से बिक्री करना बताया गया जिसमें से प्राप्त करीबन 40,000 रूपये में से कंपनी के कर्मचारी शक्ति साहू को 20,000 रूपये देना बचे रकम को अपने हेल्पर राजकिशोर के साथ बराबर बांटकर अपने हित्त्से से 4,200 रूपये को पास स्खकर शेष रकम को खाने पीने में खर्च करना बताया गया जिससे 4200 रूपये नगदी रकम को आरोपी से जप्त किया गया और घटना दिनांक से फरार होने बाद अपने परिचित के मंदिर हसौद रायपुर निवासी ट्रांस्पोर्टर रियाज खान के गैरेज में रहना बताया गया जित्तसे गैरेज मालिक रियाज खान से पूछताछ करने पर आरोपी का अपराध जानते हुये भी उसे छिपाकर अपने गैरेज में रखना बताये जाने से आरोपी रियाज तथा आरोपी अमन को गिरफ्तार कर कबाड़ी राजीव उसके सांधी संदीप जांगड़े को रायपुर से हिरासत में लिया गया जिसमें कबाड़ी राजीव सिंह से पूछताछ करने पर आरोपी अमन सिंह से माल खरीदकर रायपुर सिलतरा के बड़े कबाड़ी मोमिन खान 24,000 रूपये टन के भाव से बेचना बताया गया और बिकी से प्राप्त रकम 4600 रूपये को कबाडी राजीव सिंह से जप्त किया गया तथा उसके साथी दिलीप जांगडे से स्पंज आयरन तौलने में उपयोग किये हुये इलेक्ट्रिानिक कांटा जप्त कर दोनों को गिर किया गया। राजीव के मेमोरंडम कथनानुसार मोमिन खान उर्फ अब्दुल मोबिन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर कबाड़ी राजीव से माल लेकर उसे रायपुर के अन्य ब्रोकर को 24,200 रूपये टन के भाव में बेचना बताया गया जिससे 4.500 रूपये जप्त की गई।
इस तरह पांचों आरोपियों की गिर पश्चात् न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में अब तक कुल 08 लोगों की गगिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें फरार हेल्पर और ब्रोकर की पतातलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि खगेन्द्र पठारे, सउनि रेमन साहू, प्रआर की पसकस सिंह, आर. 515 टोमन देशमुख, 1432 राजकिरण व एसीसीयू की टीम से प्र.आर. मेघराजा चाक 1615, आर. 1185 राजकुमार चंद्रा 474 अश्वनी, की अहम भूमिका रहीं।
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