



दिनांक 16.05.2025 को सुपेला क्षेत्रान्तर्गत अवैध अप्रवासियों पर कार्यवाही हेतु जिले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) व्दारा अवैध रूप से अपनी पहचान छिपाकर अपना नाम बदलकर रह रही शहीदा खातुन उर्फ ज्योति रासेल एवं मोहम्मद रासेल शेख के विरूद्ध थाना सुपेला में अप.क.-571/25 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस, 14-ए विदेश नागरिक विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3, एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान जांच में पाया गया कि हरेराम प्रसाद निवासी काण्ट्रेक्टर कालोनी, सुपेला व्दारा उक्त दोनों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान बदलकर रहने हेतु किराए का मकान दिलवाया था एवं इनसे प्रतिमाह किराए के रूप में निश्चित रकम भी वसूल करता था, इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में अपराधिक षड़यंत्र में शामिल था ।
आरोपी हरेराम के विरूद्ध अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
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