ताज़ा खबर
Home / Chhattisgarh / जमीन, सोने का सिक्का एवं गोवा टूर एण्ड ट्रवेल्स के नाम पर थोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग गिरफ्तार

जमीन, सोने का सिक्का एवं गोवा टूर एण्ड ट्रवेल्स के नाम पर थोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग गिरफ्तार

प्रार्थीया श्रीमती सुषमा सिंह पति विरेन्द्र सिंह निवासी पुरानी भिलाई थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग ने सूचना दिया कि वर्ष 2022 में एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम से सूर्या ट्रेजर आईलेन्ड में आफिस खोला गया था जहा पर डिजायर ताज वेकेशन के डायरेक्टर पिन्टु सोनेकर के द्वारा 10 साल की मेम्बरशीप लेने पर 1000 वर्गफीट जमीन, सोने का सिक्का एवं दूर एण्ड ट्रेवर्ल्स में फ्लाईट से गोवा ट्रीप में रहने खाने पीने का खर्च कंपनी के द्वारा दिये जाने का लोक लुभवान स्कीम बताकर लोगो को अपने झांसा में लिया गया था जिसके झांसा में आकर प्रार्थिया सुषमा सिंह, श्रीमती उषा देवी, संजना देवांगन, पंकज दिल्लीवार, श्रीमती एकता बंजारे, के. प्रियंका, ची. नागेश्वर, शंशाक सार्वा, एस. कल्याणी, श्रीमती गंगा बाई, अन्य लोगों से करीबन 70,00,000 रू प्राप्त कर धोखाधड़ी किया गया है। थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 510/2025 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की पतासाजी हेतु निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी सुपेला, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरुविन्दर सिंह संधु के द्वारा टीम गठित कर आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर के संबंध में पता तलाश कर किया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर अपने ससुराल दुर्ग में छिपा है, टीम के साथ दबिश देकर आरोपी पिन्दु रमेश सोनेकर जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को पकड़ा जाकर जिससे पुछताछ करने पर अपने साथी मयूर मेश्राम एवं प्रशांत खोपड़े के साथ मिलकर एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम पर आफिस खोलकर लोगों को अधिक फायदा देने एवं दूर एण्ड ट्रेवर्ल्स के नाम पर लोगों को गोवा फ्लाईट से घुमाने के नाम पर किस्त किस्त में रकम जमा कराकर घोखाघड़ी करना कबूल किया गया है । आरोपी पिन्टु रमेश सोनेकर को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त आरोपी व पिन्टु रमेश सोनेकर साकिन नागपुर (महाराष्ट्र) के विरूद्ध पूर्व में थाना कोतवाली जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 363/2024 धारा 420 भादवि एवं थाना सिविल लाईन बिलासुपर में अपराध क्रमांक 977/2024 धारा 420 भादवि का कायम होना पाया गया है।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गुरुविन्दर सिंह संधु, प्रआर 473 हरीश सिंह, आरक्षक कमल नारायण, हर्षित शुक्ला, का कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।

About jagatadmin

Check Also

जेल में बंद पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका खारिज, Chhattisgarh HC ने कहा- सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *