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जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, सरपंच एवं पंच हेतु आरक्षण की कार्यवाही 8 से 10 जनवरी 2025 को

दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुशंगिक प्रावधानों के तारतम्य में सर्वसाधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु आम सूचना जारी की गई है। जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही 8 जनवरी 2025 को सम्पादित की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग जिला के प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत के सभा कक्ष में 8 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से कार्यपूर्णता तक जनपद पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य आरक्षण हेतु कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष दुर्ग/धमधा/पाटन में 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से कार्य पूर्ण होने तक जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच के आरक्षण हेतु कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

इसी प्रकार जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार द्वारा संबंधित जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के सभा कक्ष में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से कार्य पूर्ण होने तक वार्ड पंच के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

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