रासायनिक खाद भण्डारण विक्रय में अनियमितता पर कार्यवाही

दुर्ग; खरीफ वर्ष 2023 में जिले में कृषि आदान सामग्री यथा-खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि का भण्डारण एवं कृषकों को वितरण कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर कृषि आदान सामग्री की आपूर्ति हेतु निरंतर निगरानी की जा रही है।

इसी कड़ी में 20 जुलाई 2023 को जिला स्तरीय निरीक्षण दल जिला उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि एस.के.कोर्राम, उर्वरक निरीक्षक वि.ख. – दुर्ग नवीन खोब्रागडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सौरभ वर्मा एवं उर्वरक शाखा प्रभारी सह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिल चन्द्राकर द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स कृषि विकास केन्द्र, दुर्ग के थोक एवं फुटकर विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया।

उपसंचालक कृषि भगत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन के दौरान प्रतिष्ठान में उर्वरक विक्रय हेतु पीओएस मशीन एवं भौतिक स्कंध में 475 बोरी का अंतर पाया गया, विक्रय स्थल पर खाद मूल्य सूची अद्यतन नहीं होना तथा खाद का भंडारण नियमानुसार नहीं होना पाया गया।

जिस पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत संबंधित विक्रेता को कारण बताओं सूचना जारी कर 02 दिवस का समय दिया गया है, तथा समयावधि में विक्रेता द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत भंडारित उर्वरक पर प्रतिबंध की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

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